सेबी ने 5 आरोपियों पर ठोका 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुशल ट्रेडलिंक लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी वाले कारोबार के लिए पांच लोगों पर कुल एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

सेबी ने 5 आरोपियों पर ठोका 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

फाइल फोटो

खास बातें

  • सेबी ने 5 आरोपियों पर ठोका 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
  • 1 अगस्त 2014 से 11 मार्च 2015 के बीच कुशल ट्रेडलिंक के शेयरों की जांच हुई
  • इसी जांच के आधार पर सेबी ने इन लोगों पर यह जुर्माना लगाया है
नई दिल्ली:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुशल ट्रेडलिंक लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी वाले कारोबार के लिए पांच लोगों पर कुल एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.सेबी ने एक आदेश में कहा कि धनंजय कुमार, अमृतभाई चतुरदास पटेल, नरेंद्रभाई शिवभाई परमार, संदीप कुमार प्रकाशभाई प्रजापति तथा सावन केशवलाल प्रजापति प्रत्येक पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

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नियामक ने एक अगस्त 2014 से 11 मार्च 2015 के दौरान कुशल ट्रेडलिंक के शेयरों की जांच की थी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी तरीके से प्रतिभूति कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है. इसी जांच के आधार पर सेबी ने इन लोगों पर यह जुर्माना लगाया है.

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इस बीच, एक अन्य फैसले में सेबी ने आईएफसीआई लिमिटेड पर खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.


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