सहारा समूह पर शिकंजा कसते हुए बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और अन्य तीन शीर्ष कार्यकारियों को 8 अप्रैल तक अपनी परिसंपत्तियों, बैंक खातों और कर रिटर्न का ब्यौरा जमा कराने और 10 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा।
यह ब्यौरा सहारा समूह की दो कंपनियों और उनके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कुर्की के आदेश पर आगे की कार्रवाई के संबंध में मांगा है ताकि इनकी संपत्तियों को बेचकर इन कंपनियों के बांडों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके।
सेबी ने जारी अपने आदेश में कहा कि अगर सुब्रत राय, अशोक रायचौधरी, रवि शंकर दूबे और वंदना भार्गव उसके सामने हाजिर न हुए तो वह उन्हें सुने बिना ही एक तरफा बिक्री की कार्रवाई की शर्तें निर्धारित कर देगा।
सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कारपोरेशन और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कारपोरेशन की संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य वित्तीय सूचना की जानकारी तलब की है।