सहारा समूह तीन सप्ताह के भीतर अपनी 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों के मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी को सौंपे। यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया।
कोर्ट ने कहा कि यदि सहारा समूह ने तीन सप्ताह में मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी को नहीं सौंपता है तब सुब्रत राय और अन्य निदेशक न्यायालय की अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
न्यायालय ने सहारा से कहा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है और उसे निवेशकों को पैसा लौटाना ही होगा।
न्यायालय ने सहारा से अपनी संपत्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट उसे सौंपने का निर्देश देते हुए कहा कि आप जरूरत से ज्यादा ही लुका छिपी कर रहे हैं। हम आप पर अब और भरोसा नहीं कर सकते।