यह ख़बर 06 फ़रवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

रिजर्व बैंक ने मन्नपुरम फाइनेंस में निवेश पर चेताया

खास बातें

  • रिजर्व बैंक ने आम जनता को मन्नपुरम फाइनेंस में जमा पूंजी रखने के प्रति सावधान किया है। कंपनी को जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।
मुंबई:

रिजर्व बैंक ने आम जनता को मन्नपुरम फाइनेंस में जमा पूंजी रखने के प्रति सावधान किया है। कंपनी को जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि उसे केरल की मन्नपुरम फाइनेंस द्वारा जमा राशि स्वीकार करने के बारे में जानकारी मिली है हालांकि इस कंपनी ने अपने आप को जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी में परिवर्तित कर लिया है।

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रिजर्व बैंक ने कहा है कि त्रिसुर की मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड जो कि पहले मनपुरम जनरल फाइनेंस एण्ड लीजिंग लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जनता से जमा स्वीकार करने, उसका नवीनीकरण करने के लिए स्वीकृत नहीं है। वक्तव्य में आगे कहा गया है कि मन्नपुरम फाइनेंस अथवा उसकी समूह कंपनी मन्नपुरम एग्रो फार्म्स द्वारा जमा राशि स्वीकार करना कैद की सजा सहित दंडनीय है। वक्तव्य में आम जनता को सावधान करते हुए कहा गया है कि जो लोग मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड में धन जमा कर रहे हैं वह अपने जोखिम पर यह कर रहे हैं।’