यह ख़बर 19 जून, 2014 को प्रकाशित हुई थी

बैंकों को क्षेत्रवार कर्ज की जानकारी देने का निर्देश

नई दिल्ली:

रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे वित्तवर्ष 2014-15 से अपने कर्ज के बारे में क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध कराएं। इससे बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी पूंजी को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

रिजर्व बैंक ने इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा, बैंकों को सलाह दी जाती है कि वह वित्तवर्ष 2014-15 से अपने वित्तीय लेखे-जोखे में फॉर्मेट के अनुसार 'नोट्स टू एकाउंट्स' में कर्ज के बारे में क्षेत्रवार जानकारी दें।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक क्षेत्रों के उपक्षेत्रों के बारे में भी बकाये कर्ज की जानकारी दे सकते हैं, जिनमें उस क्षेत्र के कुल कर्ज का 10 फीसदी से अधिक ऋण बकाया होगा।

उदाहरण के तौर पर कहा गया है कि यदि किसी बैंक का उद्योग क्षेत्र को दिए गए कुल कर्ज का 10 प्रतिशत से अधिक खनन क्षेत्र में है, तो बैंक को खनन क्षेत्र में बकाये का अलग से ब्योरा देना होगा।


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