यह ख़बर 07 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित हुई थी

गुजरात के तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना

खास बातें

  • आरबीआई ने मनी लांड्रिन्ग विरोधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में गुजरात स्थित सहकारी क्षेत्र के तीन बैंकों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया।
Mumbai:

भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी लांड्रिन्ग विरोधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में गुजरात स्थित सहकारी क्षेत्र के तीन बैंकों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक के बयान के अनुसार जिन तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें श्री भारत को-ओपरेटिव बैंक और वाघोदिया अरबन को-ओपरेटिव बैंक तथा अंकलेश्वर स्थित नवसृजन इंडस्ट्रियल को-ओपरेटिव बैंक शामिल हैं। जुर्माना लगाये जाने से पहले तीनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

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