आयातित पटाखे रखना या बेचना गैर कानूनी : सरकार

आयातित पटाखे रखना या बेचना गैर कानूनी : सरकार

प्रतीकात्मक तस्वीर

त्योहारी मौसम में बाजार में चीनी पटाखों की भरमार के मद्देनजर सरकार ने बुधवार को कहा कि विदेशों में बने पटाखे रखना या बेचना गैरकानूनी है और कानून के अनुसार दंडनीय है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "भारत में विदेशों में बने पटाखे रखना या बेचना गैर कानूनी और दंडनीय है. ऐसे पटाखों के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचित किया जा सकता है, जिस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी."

देश में पटाखों का बाजार 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो चुका है. विस्फोटक नियम 2008 के तहत अभी तक पटाखों के आयात के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है. विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा भारत में पटाखे आयात करने को प्रतिबंधित घोषित किया गया है.

किसी भी क्लोरेट के साथ मिश्रण में सल्फर या सल्फेट युक्त विस्फोटक बनाना, रखना, उपयोग, बिक्री आदि देश में प्रतिबंधित है. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को झूठी घोषणाओं के तहत विदेशों में बने पटाखों के गुप्त आयात के संबंध में काफी संख्या में शिकायतें मिलती हैं.

विभिन्न आतिशबाजी संगठन बार-बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं और प्रशासन को सूचना दे चुके हैं कि तस्करी करके लाए गए इन पटाखों में पोटेशियम क्लोरेट होता है जो कि एक खतरनाक रसायन है। इसमें आग लग सकती है और ये अनायास फट सकता है।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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