खास बातें
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शनिवार को पोर्टफोलिया प्रबंधन योजना के तहत न्यूनतम निवेश सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया।
नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शनिवार को पोर्टफोलिया प्रबंधन योजना के तहत न्यूनतम निवेश सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया।
सेबी के बोर्ड की बैठक के बाद जारी एक बयान के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए सेबी (पोर्टफोलियो प्रबंधक) रेगुलेशन, 1933 में संशोधन करने का फैसला किया।
सेबी के अध्यक्ष यूके सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि संशोधन मौजूदा निवेश पर लागू नहीं होगा, बल्कि यह नए निवेशकों या पुराने निवेशकों के भावी निवेश पर लागू होगा।
इसके साथ ही सेबी ने बीमा कम्पनियों और म्यूचुअल फंड कम्पनियों को छह महीने के लॉक इन अवधि के उस प्रावधान से भी मुक्त करने का फैसला किया, जिसके तहत तरजीही शेयर आवंटित करने वाली कम्पनी उन कम्पनियों को तरजीही शेयर नहीं दे सकती है, जिन्होंने उसके किसी शेयर को तरजीही शेयर आवंटित करने की तिथि से पहले छह महीने की अवधि में बेचा हो।