जाली नोटों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे नोटबंदी के बाद बदलने या जमा कराए जाने के दौरान पकड़ में आए जाली नोटों का ब्यौरा उपलब्ध करवाएं.
बैंकों को जाली करेंसी का ब्योरा तीन अलग-अलग तारीखों को देना है. इसकी पहली तारीख 16 दिसंबर है. रिजर्व बैंक ने इससे पहले बैंकों को जारी परामर्श में कहा था कि बैंकों को दैनिक आधार पर विभिन्न बैंकों में पकड़ में आए जाली नोटों के बारे में रिपोर्ट करना है.
रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि इसी को जारी रखते हुए बैंकों को शाखा दर शाखा जाली नोट का ब्यौरा उपलब्ध कराना है. 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक पकड़ में आए जाली नोटों का ब्यौरा बैंकों को रिजर्व बैंक को 16 दिसंबर तक देना है. 10 से 16 दिसंबर का ब्योरा 23 दिसंबर तक तथा 17 से 30 दिसंबर का ब्योरा 6 जनवरी, 2017 तक देने का निर्देश दिया गया है.