खास बातें
- ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण को खारिज करने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ निवेशक राहत पाने के लिए अदालत की शरण में पहुंचे हैं।
नोएडा: ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण को खारिज करने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ निवेशक बुधवार को राहत पाने के लिए अदालत की शरण में पहुंचे। इस आदेश को लेकर अनेक बैंक भी चिंता में हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपयों का ऋण दे रखा है। हाईकोर्ट ने पटवारी और देवला गांवों की 589.13 हैक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को मंगलवार को खारिज कर दिया था। इस पर नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट बायर्स एसोसिएशन (एनईएफबीडब्ल्यूए) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आग्रह किया है कि भूमि अधिग्रहण मामले पर फैसला करने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। एनईएफबीडब्ल्यूए के सचिव एल सागर ने कहा, हमने अदालत से आग्रह किया है कि नोएडा एक्सटेंशन याचिका पर फैसले से पहले हमारा पक्ष सुना जाए। हाईकोर्ट के आदेश से 20,000 से अधिक लोग प्रभावित होंगे।