यदि आपके पास गोल्ड (सोना) रखा हुआ है तो इस बाबत सरकार के ये ऐलान पढ़ लीजिए
खास बातें
- पुश्तैनी गहनों और सोने पर टैक्स नहीं लगेगा
- घोषित आय या कृषि आय से खरीदे गए सोने पर कोई कर नहीं लगेगा
- सरकार के नए ऐलान के बाद बाजार में सोने के दाम में गिरावट
नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि संशोधित आयकर कानून के तहत पुश्तैनी गहनों और सोने पर टैक्स नहीं लगेगा. साथ ही घोषित आय से खरीदे गये सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा.
इसी के साथ सरकार ने घर में सोना रखने की सीमा तय कर दी है. सरकार ने कहा कि आयकर जांच के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम सोना, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना और पुरुषों के पास उपलब्ध 100 ग्राम तक के स्वर्ण आभूषणों की जब्ती नहीं की जाएगी.
वित्त मंत्रालय द्वारा सोना रखने की सीमा तय करने के बाद बाजार में सोने के दाम गिर गए. सोना आज यानी गुरुवार को प्रति दस ग्राम पर 29 हजार रुपए की कीमत पर आ गया. 350 रुपए की गिरावट के साथ यह छह महीने का सबसे निचला स्तर है.
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इससे पहले 8 नवंबर को पीएम मोदी नोटबंदी का ऐलान कर चुके हैं जिसे
RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने 'जीवन में एक बार होने वाली घटना' बताया था. आरबीआई के पास अब तक 500 और 1000 रुपए के
18 बिलियन नोट एकत्र हो चुके हैं जिनका वह कई कामों में इस्तेमाल करेगा.
(न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से भी इनपुट)