खास बातें
- स्थानीय अदालत ने 2-जी के आरोपी और सिनेयुग फिल्म्स के संस्थापक करीम मोरानी की अंतरिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
नई दिल्ली: स्थानीय अदालत ने 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के आरोपी और सिनेयुग फिल्म्स के संस्थापक करीम मोरानी की अंतरिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश अजीत भरिहोक ने कहा कि अंतरिम जमानत का कोई मामला नहीं बनता। इससे पहले 14 जुलाई को न्यायाधीश भरिहोक ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मोरानी ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। इस वक्त वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।