31 मई से पहले जारी हुए बिल पर नहीं लगेगा कृषि कल्याण टैक्स

31 मई से पहले जारी हुए बिल पर नहीं लगेगा कृषि कल्याण टैक्स

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

नए कृषि कल्याण उपकर के पिछली तारीख से लागू होने के संबंध में भ्रांति के संबंध में सरकार ने कहा है कि 0.5 प्रतिशत कर उन सेवाओं पर नहीं लगेगा जिनके लिए बिल 31 मई से पहले जारी हुए हैं।

वित्त मंत्री अरण जेटली ने वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में हर तरह की कर योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण कर लागू करने का प्रस्ताव किया। उपकर के जरिए जुटाई गई राशि का उपयोग कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों के कल्याण के लिए होगा।

नया कर एक जून 2016 से लागू हुआ है और मई महीने के लिए टेलीफोन जैसी सेवाओं का बिल जून में तैयार होने के बारे में सवाल उठाए गए थे।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि जिन सेवाओं के लिए बिल 31 मई 2016 से पहले तैयार हुआ था उस पर कोई नया उपकर नहीं लगेगा।

अधिसूचना में कहा गया, 'केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। इसलिए 31 मई 2016 से पहले की सेवाओं के बिल के संबंध में कृषि कल्याण उपकर पर छूट दी जाती है।' नया कर सभी करयोग्य सेवाओं पर लागू होगा जिनमें रेस्तरां बिल, यात्रा, फोन बिल आदि शामिल हैं।

पिछले बजट में जेटली ने 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर लगाया था।

दो अतिरिक्त कर के कारण सेवा कर की दर अब बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई है।


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