खास बातें
- एसबीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2जी घोटाले से जुड़े फैसले में जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उन्हें उसने 4,500 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है।
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2जी घोटाले से जुड़े फैसले में जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उन्हें उसने 4,500 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स समेत अन्य बैंकों ने भी इन दूरसंचार कंपनियों को ऋण दिए हैं।
एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक संतोष नायर ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि हम इस फैसले से ज्यादा प्रभावित होंगे। हमने 1,100 करोड़ रुपए का ऋण कोष के आधार पर दिया है, जबकि 3,400 करोड़ रुपये सेवाएं शुरू करने की गारंटी के आधार पर दिए गए हैं। अब लाइसेंस रद्द हो गए हैं, इसलिए गारंटी पूरी नहीं हो पाएगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘1,100 करोड़ रुपये के सभी खाते उन कंपनियों से जुड़े हैं, जिनके साथ हमारा संबंध दीर्घकालिक है। इन लाइसेंसधारकों के पीछे जो कंपनियां थीं, वही मदद करेंगी या फिर हमें नई नीलामी के दौरान उनके फिर से बोली लगाने का इंतजार करना होगा, जिससे हमारा धन वसूल हो सकता है।’’
पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि 2जी के तहत सेवाएं शुरू करने के लिए उसने मात्र 508 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि वह 2जी लाइसेंस रद्द होने से अप्रभावित है। सरकारी क्षेत्र के कॉरपोरेशन बैंक ने प्रभावित कंपनियों को 146 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।