खास बातें
- दूरसंचार मंत्रालय (डॉट) दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब सहित छह सर्किलों में आइडिया सेल्युलर के लाइसेंस रद्द कर सकता है।
नई दिल्ली: दूरसंचार मंत्रालय (डॉट) दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब सहित छह सर्किलों में आइडिया सेल्युलर के लाइसेंस रद्द कर सकता है।
समय पर सेवाएं शुरू करने की प्रतिबद्धता पूरी नहीं करने की वजह से निजी क्षेत्र की इस दूरसंचार कंपनी पर 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया, ‘डॉट छह सेवा क्षेत्रों कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में आइडिया को सेवाएं बंद करने का नोटिस जल्द भेजेगा। सेवाएं शुरू करने की प्रतिबद्धता पूरी नहीं करने की वजह से कंपनी पर 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।’ इन छह लाइसेंसों में से पंजाब और कर्नाटक के सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस आइडिया के हैं, जबकि चार लाइसेंस स्पाइस कम्युनिकेशंस के हैं, जिसका आइडिया ने अधिग्रहण किया था। इससे पहले डॉट ने आइडिया पर 300 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ कंपनी दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट में गई थी। टीडीसैट ने कंपनी को 50 फीसद जुर्माना राशि चुकाने को कहा था।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पिछले साल कर्नाटक और पंजाब सर्किलों में आइडिया के लाइसेंस रद्द करने का सुझाव दिया था। इसके अलावा स्पाइस के महाराष्ट्र, हरियाणा और आंध्र प्रदेश सर्किल के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई थी। आइडिया ने 2008 में स्पाइस का अधिग्रहण किया था। लेकिन उसे अभी तक इस विलय के लिए डॉट की मंजूरी नहीं मिली है।