सरकार ने आरटीआई कानून के एक प्रावधान का हवाला देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की राष्ट्रीयता पर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है।
आरटीआई कानून में प्रावधान है कि सरकार कैबिनेट दस्तावेजों पर सूचना सार्वजनिक करने से मना कर सकती है।
केंद्रीय सचिवालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने कहा, 'वह प्रस्ताव जो वित्तमंत्री से 'कैबिनेट परिपत्र' के तौर पर मिला एक नोट है, आरटीआई कानून, 2005 की धारा 8 (1) (आई) के तहत जानकारी देने से मुक्त है।'
यह जवाब कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल द्वारा आरटीआई आवेदन के तहत मांगी गई सूचना पर दिया गया। अग्रवाल ने जानकारी मांगी थी कि क्या राजन के पास वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रीयता है।