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EPFO अंशधारकों के लिए राहत की बात : आधार संख्या जमा करवाने की समयसीमा बढ़ी, 30 जून हुई

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 4 करोड़ अंशधारकों के लिए यह राहत की बात है. ईपीएफओ ने आधार संख्या जमा करवाने की समयसीमा बढ़कर 30 जून कर दी है.
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NDTV Profit हिंदी11:17 AM IST, 07 Jun 2017NDTV Profit हिंदी
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 4 करोड़ अंशधारकों के लिए यह राहत की बात है. ईपीएफओ ने आधार संख्या जमा करवाने की समयसीमा बढ़कर 30 जून कर दी है. ध्यान दें कि हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2017 है. ईपीएफओ ने जनवरी में अपने सभी सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराना अनिवार्य कर दिया था.

ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से पहले जमा कराएं. पूर्वोत्तर के राज्यों में यह कार्य 1 अक्टूबर, 2017 से पहले पूरा किया जाना है. 

बता दें कि EPFO ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान के लिये निर्धारित समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है. पिछले दिनों ईपीएफओ ने एक बयान में कहा था- दावों के निपटान के लिये समयसीमा 10 दिन और शिकायतों के निपटान के लिये समयसीमा 15 दिन होगी. पिछले दिनों श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ द्वारा चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन किया ताकि वह अंशधारकों को पेंशन, भविष्य निधि और बीमा संबंधी सभी भुगतान सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक ढंग से कर पाए.

वहीं, पिछले दिनों सरकार ने 2016-17 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी थी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के खाते में यह ब्याज डाले जाने का निर्देश दिया था. इसके अलावा ईपीएफओ की ग्रुप हाउसिंग स्कीम  के तहत, ईपीएफ खाते से मकान खरीदने के लिये अग्रिम भुगतान (डाउन पेमेंट) और ईएमआई (EMI) का भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए आप 90 प्रतिशत निकाल सकते हैं. लेकिन, यहां ध्यान दें कि पीएफ खाते से निकासी सुविधा उन्हीं सदस्यों के लिये उपलब्ध होगी जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों. 

 

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