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नोटबंदी : पैन कार्ड बनवा लें, नहीं तो हो सकती है दिक्कत, जानें क्या हैं नियम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमुद्रीकरण के ऐलान के जरिए 500-1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद अब कुछ और ऐसे फैसले व नियम सामने आ रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है ताकि आपको बाद में तकलीफ न उठानी पड़े और खाता खुलवाते या कुछ खास ट्रांजैक्शन के दौरान ऐन वक्त पर दिक्कत न आए.
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NDTV Profit हिंदी03:53 PM IST, 18 Nov 2016NDTV Profit हिंदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमुद्रीकरण के ऐलान के जरिए 500-1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद अब कुछ और ऐसे फैसले व नियम सामने आ रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है ताकि आपको बाद में तकलीफ न उठानी पड़े और खाता खुलवाते या कुछ खास ट्रांजैक्शन के दौरान ऐन वक्त पर दिक्कत न आए.

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अकाउंट में 2.5 लाख रु. से ज्यादा जमा करवाने पर क्या होगा, बता रहे एक्सपर्ट
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आयकर विभाग अब तक 25 करोड़ पैन जारी कर चुका है. इनकम टैक्स विभाग ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन संबंधित एक सूची तैयार की है जिसके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का प्रयोग अनिवार्य है. यदि नवंबर 9, 2016 से लेकर दिसंबर 30, 2016 तक आपके द्वारा की गई सकल जमा 2.5 लाख रुपए है तब भी पैन अनिवार्य होगा. एक दिन में 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश बैंक में जमा करवाने जाएंगे तो पैन नंबर देना अनिवार्य होगा. किसी सहकारी बैंक में भी यदि 50 हजार रुपए से ज्यादा नकद जमा करवाते हैं तो पैन कार्ड देना होगा.

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बैंक ड्राफ्ट बनवाने, पे ऑर्डर या फिर बैंकर्स चैक (किसी बैंक या सहकारी बैंक से) के 50 हजार रुपए से अधिक होने की दशा में पैन कार्ड चाहिए.  किसी भी बैंक या सहकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते समय पैन अनिवार्य है. किसी सहकारी या अन्य बैंक में जनधन खाते के अलावा कोई खाता खुलवाएंगे तो पैन कार्ड मांगा जाएगा.

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