खास बातें
- बिना लाइसेंस के खाद्य उत्पाद बेचने के मामले में बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।
हरिद्वार: बिना लाइसेंस के खाद्य उत्पाद बेचने के मामले में बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से खाद्य विभाग द्वारा बाबा रामदेव की कंपनी के खिलाफ बिना लाइसेंस लिए खाद्य पदार्थ बेचने का मामला दर्ज किया गया है।
एडीएम (वित्त) आलोक कुमार पांडे को खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है। कुमार की अदालत में पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाएगा।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत के अनुसार, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार खाद्य उत्पाद बेचने के लिए विभागीय लाइसेंस लेना जरूरी है और इसके बिना खाद्य पदार्थों की बिक्री दंडनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत छह माह की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
लेबल में लिखे दावों में विफल होने के लिए पांच खाद्य पदार्थ का मामला भी एडीएम की अदालत में ही चलाया जाएगा। इसमें विफल हुए पदार्थ में आरोग्य बेसन, आरोग्य कच्ची घानी तेल, नमक, काली मिर्च पाउडर और पाईसल जैम शामिल है।