खास बातें
- बेनामी सौदों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बिल को हरी झंडी दे दी है। इसको 1988 में बनाए गए कानून की जगह लागू किया जाएगा।
नई दिल्ली: बेनामी सौदों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बिल को हरी झंडी दे दी है। इस बिल को 1988 में बनाए गए कानून की जगह लागू किया जाएगा। इस प्रस्तावित कानून में अधिकारियों को बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा। कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि किसी भी बेनामी संपत्ति के मामले में पहले संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही उसे ज़ब्त किया जाएगा। बेनामी सौदा उस लेन-देन को कहते हैं जिसमें कोई भी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर खरीदी जाती है जिस व्यक्ति के नाम पर ये संपत्ति खरीदी जाती है उसका उस पर कोई अधिकार नहीं होता और वो असली मालिक का सिर्फ एक प्रतिनिधि होता है।