ऐप्पल को बड़ा झटका, आयरलैंड में 13 अरब यूरो टैक्स चुकाने का आदेश

ऐप्पल को बड़ा झटका, आयरलैंड में 13 अरब यूरो टैक्स चुकाने का आदेश

प्रतीकात्मक चित्र

ब्रूसेल्स:

यूरोपीय संघ ने मंगलवार को अमेरिका की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ऐप्पल को आयरलैंड में 13 अरब यूरो टैक्स के रूप में चुकाने को कहा. यूरोपीय संघ ने कहा है कि इस अमेरिकी कंपनी को लगभग कोई कर नहीं चुकाने की अनुमति देने वाले सभी अनुबंध अवैध हैं. यूरोपीय संघ का यह फैसला अमेरिका के लिए निश्चित रूप से नागवार होगा.

यूरोपीय संघ ने कहा है कि आयरलैंड की सरकार के साथ समझौतों के तहत ऐप्पल इस क्षेत्रीय आर्थिक समूह में अपने लगभग सारे लाभों पर टैक्स की जिम्मेदारी से बची रह गई. आयरलैंड सरकार अति अनुकूल कर शर्तों के साथ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है. इन्हें 'स्वीटहर्ट डील' कहा जाता है.

यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धा आयुक्त मार्गरेट वेस्तागर ने कहा, 'आयेाग की जांच का निष्कर्ष है कि आयरलैंड ने ऐप्पल को अवैध टैक्स लाभ दिए. इसके चलते ऐप्पल को कई सालों तक अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत कम टैक्स चुकाना पड़ा.

उन्होंने एक बयान में कहा है, वास्तव में, इस विशिष्ट व्यवहार के चलते ऐप्पल के लिए उसके यूरोपीय मुनाफे पर निगमित टैक्स की दर 2003 में एक प्रतिशत थी, जो 2014 में घटकर 0.005 प्रतिशत रह गई. आयरलैंड ने अपनी तात्कालिक प्रतिक्रिया में कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा और ऐप्पल द्वारा भी इसे चुनौती दिए जाने की संभावना है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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