फ्लिपकार्ट के पूर्व प्रमुख की कंपनी सहित 6 बैंकों के लाइसेंस के आवेदनों को RBI ने किया खारिज

आरबीआई के बयान में कहा गया है, 'आवेदनों के मूल्‍यांकन के आधार पर छह आवेदकों को बैंक स्‍थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिहाज से उपयुक्‍त नहीं पाया गया.'

फ्लिपकार्ट के पूर्व प्रमुख की कंपनी सहित 6 बैंकों के लाइसेंस के आवेदनों को RBI ने किया खारिज

प्रतीकात्‍मक फोटो

मुंबई :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने बैंकों के गठन के छह आवेदनों को खारिज कर दिया है, इनमें लघु वित्त बैंकों की स्थापना से संबंधित आवेदन भी शामिल हैं. आरबीआई की ओर से एक बयान में यह जानकारी देते हुए बताया गया कि दिशानिर्देशों के तहत इन छह आवेदनों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.बयान में कहा गया है, 'आवेदनों के मूल्‍यांकन के आधार पर छह आवेदकों को बैंक स्‍थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिहाज से उपयुक्‍त नहीं पाया गया.'

गाइडलाइंस के तहत जिन आवेदकों के आवेदन उपयुक्‍त नहीं पाए गए,वे हैं-   यूएई एक्‍सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड, द रिप्रेटिएट्स कारपोरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड (REPCO Bank), चैतन्‍य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और पंकज वैश एंड अदर्स.

आरबीआई के अनुसार, 'आन टैप' लाइसेंसिंग की गाइडलाइंस के तहत उपयुक्‍त नहीं पाए गए छोटे फाइनेंस बैंक के आवेदक हैं_ वीसॉफ्ट टेक्‍नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और कालीकट सिटी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड. रिजर्व बैंक को 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के दिशानिर्देशों के तहत यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्‍त बैंकों के बैंक स्‍थापित करने के 11 आवेदन मिले थे. शेष आवेदनों की जांच की जा रही है. बचे हुए आवेदन लघु वित्त बैंकों की स्थापना से संबंधित हैं .वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अखिल कुमार गुप्ता, द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ये आवेदन किए हुए हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)