जेपी इंफ्राटेक से फ्लैट खरीदने वालों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार ने 25 अगस्त तक फ्लैट मालिकों को क्लेम फॉर्म जमा करने को कहा था. याचिका में 24 NRI हैं और उनका कहना है कि वो इतनी जल्दी फॉर्म नहीं भर सकते.

जेपी इंफ्राटेक से फ्लैट खरीदने वालों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार
  • याचिका में 24 NRI हैं, जिन्हें क्लेम फॉर्म भरने को कहा गया
  • उनका कहना है कि वो इतनी जल्दी फॉर्म नहीं भर सकते
नई दिल्ली:

जेपी इंफ्राटेक के 24 फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. फ्लैट खरीदारों ने इलाहाबाद के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार है. सुप्रीम कोर्ट इस मुददे पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी बिल्डर को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी.

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केंद्र सरकार ने 25 अगस्त तक फ्लैट मालिकों को क्लेम फॉर्म जमा करने को कहा था. याचिका में 24 NRI हैं और उनका कहना है कि वो इतनी जल्दी फॉर्म नहीं भर सकते.

VIDEO : जेपी इंफ्राटेक के दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू, खरीदारों ने किया हंगामा
कंपनी पर 8 हजार 365 करोड़ रुपये का कर्ज है. अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को जेपी इंफ्राटेक कंपनी के पक्ष का इंतजार है, जिन्हें 270 दिनों का वक्त मिलेगा. अगर 270 दिनों में उन्होंने अपनी स्थिति सुधार ली तो ठीक है, वरना कंपनी की तमाम प्रॉपर्टी की नीलामी हो सकती है.


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