यह ख़बर 23 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

2-जी : मोरानी की जमानत याचिका खारिज

खास बातें

  • 2-जी घोटोले में आरोपों का सामना कर रहे सिनेयुग के मालिक करीम मोरानी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है।
नई दिल्ली:

2-जी घोटोले में आरोपों का सामना कर रहे सिनेयुग के मालिक करीम मोरानी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। करीम मोरानी ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए पटियाला कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी। मोरानी फिलहाल मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती हैं। मोरानी पर आरोप है कि उन्होंने शाहिद बलवा की कंपनी डीबी रियलिटी से मिली रिश्वत सिनेयुग के माध्यम से कलईनार टीवी तक पहुंचाई। रिश्वत लेने के मामले मे कलईनार टीवी के एमडी शरद कुमार और डीएमके सांसद कनिमोई पहले ही जेल में हैं। कनिमोई के पास कलईनार टीवी के 20 फीसदी शेयर हैं।

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