![सोनू सूद के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी वारंट ? एक्टर ने मामले पर तोड़ी चुप्पी सोनू सूद के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी वारंट ? एक्टर ने मामले पर तोड़ी चुप्पी](https://c.ndtvimg.com/2025-02/t8m7aor8_sonu-sood_625x300_07_February_25.jpg?im=FeatureCrop,algorithm=dnn,width=773,height=435)
अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में आई उन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिनमें उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने का दावा किया गया था. अभिनेता ने सोशल मीडिया पर आकर इस स्थिति को स्पष्ट किया और इस खबर को "सनसनीखेज" बताया. उन्होंने कहा कि इस मामले को ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. सोनू ने ट्वीट किया, ''हमें यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही खबरें बेहद सनसनीखेज हैं. सीधे शब्दों में कहें तो न्यायालय ने हमें एक तीसरे पक्ष से संबंधित मामले में गवाह के रूप में बुलाया था, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है.''
अभिनेता ने कहा, ''हमारे वकीलों ने जवाब दे दिया है. 10 फरवरी 2025 को हम एक बयान देंगे, जिसमें हम यह स्पष्ट करेंगे कि हम इस मामले में शामिल नहीं हैं. हम न तो ब्रांड एंबेसडर हैं और न ही किसी और तरीके से जुड़े हुए हैं. यह सब सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा है. यह दुख की बात है कि सेलेब्रिटी को सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है. हम इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे.''
We need to clarify that the news circulating on social media platforms is highly sensationalised. To put matters straight, we were summoned as a witness by the Honourable Court in a matter pertaining to a third party to which we have no association or affiliation. Our lawyers…
— sonu sood (@SonuSood) February 7, 2025
खबर आई थी कि लुधियाना की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी के मामले में सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह वारंट लुधियाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने जारी किया था. 51 वर्षीय अभिनेता को इस मामले में गवाही देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए. इसके बाद, मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया. अदालत के आदेश में लिखा है, "सोनू सूद को समन या वारंट भेजा गया था, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित होने में विफल रहे. आपको सोनू सूद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का आदेश दिया जाता है."
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं