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फिल्म मेकर्स पर बढ़ी सेंसर बोर्ड की सख्ती, जारी की नई गाइड लाइन्स, साफ कहा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी ये कमियां

सेंसर बोर्ड ने 26 अक्टूबर, 2026 को नई एडवाइजरी जारी तक फिल्म मेकर्स को साफ किया कि अब अधूरी फिल्म जमा करा आप सर्टिफिकेट की बात नहीं कर सकते. फिल्म हर मायने में पूरी होनी चाहिए.

फिल्म मेकर्स पर बढ़ी सेंसर बोर्ड की सख्ती, जारी की नई गाइड लाइन्स, साफ कहा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी ये कमियां
CBFC ने जारी की नई एडवाइजरी
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नई दिल्ली:

एक फिल्म बनाना और उसे दर्शकों तक लेकर जाना एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है. फिल्म तैयार होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होता है सेंसर बोर्ड. यहां से ग्रीन सिग्नल इस प्रोसेस का एक अहम स्टेप है. इस स्टेप को अब और सिस्टमैटिक करने के लिए सीबीएफसी ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए  हैं. सेंसर बोर्ड की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है. बोर्ड ने फिल्मों के टाइटल, सर्टिफिकेशन और रिलीज की तारीखों के बारे में भी कुछ बातें साफ की हैं. यह एडवाइजरी 26 अक्टूबर, 2026 को जारी की गई थी और इस पर CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राजेंद्र सिंह के साइन हैं. इसमें फिल्म मेकर्स से कहा गया है कि वे रिलीज से ठीक पहले अपनी फिल्मों को सर्टिफाई कराने की जल्दबाजी करने के बजाय, पहले से प्लानिंग बनाकर चलें.

CBFC ने कहा है कि फिल्म मेकर्स को सर्टिफिकेशन के लिए अपनी फिल्मों का फाइनल वर्जन जमा करना होगा. इसका मतलब है कि सब कुछ तैयार होना चाहिए, जिसमें ग्राफिक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, गाने और एक्सेसिबिलिटी फीचर्स शामिल हैं. फिल्म मेकर्स अधूरी फिल्में (जिनमें ग्राफिक्स फिक्स ना हों या कुछ हिस्से गायब हों) जमा करके यह उम्मीद नहीं कर सकते कि बोर्ड उनकी एप्लिकेशन पर काम करेगा. ऐसी फिल्मों के आवेदन में देरी हो सकती है या उन्हें खारिज भी किया जा सकता है.

बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि किसी आवेदन को ऑफीशियल तभी माना जाएगा, जब वह पूरी तरह से तैयार (complete) हो. इसलिए अधूरी फिल्म को जल्दी भेज देने से फिल्म मेकर्स को सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कोई फायदा नहीं मिलेगा.

फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्मों के टाइटल पहले ही अनाउंस कर दिए हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि ये नाम फाइनल हैं! नई एडवाइजरी के मुताबिक, CBFC फिल्म के टाइटल को रिव्यू कर सकता है और उसमें बदलाव के लिए भी कह सकता है. यह नियम उन टाइटल पर भी लागू होता है जिनका इस्तेमाल प्रमोशन में किया गया है, और उन पर भी जो सर्टिफिकेशन आवेदन में दिए गए हैं.

जांच समिति या रिवाइजिंग समिति टाइटल की जांच कर सकती है और तय कर सकती है कि उसमें किसी बदलाव की जरूरत है या नहीं. यह नियम सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 की धारा 5B(1) और सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) नियम, 2024 के नियम 25 के तहत आता है.

CBFC के पास उन फिल्म मेकर्स के लिए भी एक अहम मैसेज है जो महीनों पहले ही रिलीज डेट अनाउंस कर देते हैं. बोर्ड का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि किसी फिल्म की रिलीज की तारीख तय हो चुकी है, वह अपनी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को तेज नहीं करेगा और न ही उसमें कोई बदलाव करेगा. हर फिल्म को जांच और रिव्यू प्रोसेस से गुजरना होगा. 

जांच और रिव्यू समितियां कानून के तहत तय की गई समय-सीमा और नियमों का ही पालन करेंगी. इस एडवाइजरी में यह भी साफ किया गया है कि अगर फिल्म मेकर्स को सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी समय दिए बिना फिल्म रिलीज करने की प्लानिंग बनाने की वजह से कोई परेशानी आती है, तो इसके लिए CBFC जिम्मेदार नहीं होगा. इसलिए बोर्ड ने फिल्म मेकर्स से अपनी फिल्में काफी पहले भेजने के लिए कहा है. इससे CBFC को फिल्में देखने और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव का सुझाव देने के लिए अच्छा समय मिल जाएगा.

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बता दें कि नई एडवाइजरी तब आई है जब हाल ही में कई फिल्मों को सर्टिफिकेशन प्रोसेस के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. विजय की फिल्म 'जना नायकन' इसका एक उदाहरण है. इस फिल्म को सर्टिफिकेशन मिलने में देरी हुई और इसके मेकर्स ने इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली. दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' (जिसका पहले नाम 'पंजाब '95' था) को भी CBFC से कभी मंजूरी नहीं मिली. इस फिल्म को चुपचाप Zee5 पर रिलीज कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में इसे हटा दिया गया.

CBFC ने सितंबर में नई गाइडलाइंस भी जारी की थीं. वहीं बोर्ड के लिए 18 नए सदस्यों की अनाउंसमेंट के तुरंत बाद यह नई एडवाइजरी आई है. 2017 के बाद यह पहली बार है जब CBFC का नए सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है. इस लिस्ट में प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर शामिल हैं, साथ ही पल्लवी जोशी, रिकी केज और सुप्रिया यारलागड्डा भी इसमें शामिल हैं.

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