
अर्जुन कपूर-रणवीर सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली.
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AIB Roast मामले में नहीं मिली रणवीर-अर्जुन को राहत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार
3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
अर्जुन कपूर को रोता देख रणवीर सिंह ने ट्विटर पर कहा, 'मैं बनुंगा तुम्हारा 'बेटर हाफ'...'
मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आरएम सावंत और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. रणवीर सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा कि हमारे मुवक्किल को बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया गया है. इस पर रोक लगाई जाए क्योंकि मामले में अन्य आरोपियों को राहत दी गई है. लेकिन कोर्ट ने रणवीर और अर्जुन के खिलाफ दायर एफआईआर को भी रद्द करने से मना कर दिया.
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मालूम हो कि, 20 दिसंबर 2014 को रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, करण जौहर, दीपिका पादुकोण समेत 10 बॉलीवुड सेलेब्स विवादास्पद कार्यक्रम एआईबी का हिस्सा बने थे. शो के होस्ट करण जौहर ने अभिनेता रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का अभद्र तरीके से मजाक उड़ाया था. इस लाइव कार्यक्रम की काफी निंदा हुई थी और इसे लेकर सेलेब्रिटीज समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. विवाद बढ़ने पर शो का वीडियो हटा दिया गया था.
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