Delhi Riot Case में फैसला!; IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार

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  • प्रकाशित: जुलाई 14, 2026

साल 2020 में देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots 2020) के सबसे चर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) समेत 5 आरोपियों को हत्या, अपहरण और दंगा भड़काने का दोषी करार दिया है। वहीं, इस मामले में साक्ष्यों के अभाव में 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज अदालत दोषियों की सजा पर फैसला सुना सकती है।

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