केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से अनाज, दाल और खाने पीने की चीजों पर 5 फीसदी GST लगा दिया है. नियम में यह बताया गया था कि यह GST 25 किलो तक की पैकिंग पर ही लागू होगी. इससे बचने के लिए व्यापारियों ने नया तरीका निकाल लिया है. इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा.