प्रमोशन में SC/ST आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
प्रकाशित: सितम्बर 26, 2018 06:37 PM IST | अवधि: 2:06
Share
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के मामले में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को अपना अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगा. सरकारी नौकरी में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर फैसले के लिए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ ने कहा कि नागराज जजमेंट को सात जजों को रेफर करने की जरूरत नहीं है.