दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केन्द्र सरकार के अध्यादेश को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई और मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को ना भेजे जाने की दिल्ली सरकार की मांग को ठुकरा दिया है.