सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग और खाप पंचायत के फैसलों पर आपत्ति जताई है और इससे जुड़े केस पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा, खाप पंचायत या किसी गैरकानूनी जमावडे द्वारा दो वयस्कों की शादी को रोकना पूरी तरह गैरकानूनी है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की रोकथाम और सजा के लिए गाइडलाइन जारी की हैं. कोर्ट ने कहा कि ये गाइडलाइन तब तक जारी रहेंगी जब तक कानून नहीं आता है.