सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मामले को लेकर दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार से अलग राय रखना या असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ बयान देने पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया. जनहित याचिका दाखिल करने वाले पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.