सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वरिष्ठ वकीलों की राय अलग-अलग है. खालिद को क्यों मिलनी चाहिए थी जमानत और जमानत ना मिलना कितना सही. देखिए सीनियर एडिटर Ashish Kumar Bhargava के साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील RK सिंह और संजय पाठक की बातचीत