Bengal Election Result के बाद Mamata Banerjee का Resignation से इंकार, Governor क्या करेंगे अब?

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजनीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों (Election Results) में हार के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने इस्तीफा (Resignation) देने से साफ इनकार कर दिया है। इस कदम ने राज्य में एक संभावित संवैधानिक संकट (Constitutional Crisis) खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि अगर कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद भी कुर्सी छोड़ने से मना कर दे, तो भारतीय संविधान (Indian Constitution) क्या कहता है। क्या राज्यपाल (Governor) के पास इतनी शक्ति होती है कि वह मुख्यमंत्री को हटा सकें? अनुच्छेद 164 (Article 164) और अनुच्छेद 356 (Article 356) इस स्थिति में कैसे लागू हो सकते हैं? साथ ही, हम जानेंगे कि नई सरकार (New Government Formation) कैसे बनती है, राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, और 7 मई की डेडलाइन के बाद पश्चिम बंगाल में क्या संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग (Election Commission) और बीजेपी (BJP) पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसमें 100 सीटों की ‘चोरी’ का दावा शामिल है। क्या ये आरोप राजनीतिक रणनीति है या सच में कोई बड़ा खेल हुआ है?

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