गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी है. यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा. साथ ही मॉल सहित अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है.