असम की राजनीति और कानूनी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC - Uniform Civil Code) बिल पेश कर दिया है. इसके साथ ही असम 'एक देश-एक कानून' की दिशा में कदम बढ़ाने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है.
असम UCC बिल की प्रमुख बातें (क्या-क्या बदलेगा?):
बहुविवाह पर सख्त रोक: किसी भी धर्म में पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करने पर पूरी तरह से रोक लगेगी. नियम तोड़ने पर 7 साल की जेल, और पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है.
शादी की उम्र: सभी धर्मों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र समान होगी. लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है.
संपत्ति में समान अधिकार: पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों को बिल्कुल बराबर का अधिकार मिलेगा.
रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: शादियों, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) का सरकारी दस्तावेजों में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
आदिवासियों को छूट: राज्य की आदिवासी (Tribal) आबादी को इस UCC कानून के दायरे से बाहर रखा गया है.
क्या हिमंता बिस्वा सरमा का यह UCC मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा? इस बिल के पास होने से आम लोगों की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा? पूरी जानकारी और विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें.
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