Assam Child Marriage Cases: असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक़ पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 (Assam Muslim Marriages and Divorce Registration Act and Rules 1935) को निरस्त कर दिया गया है। इस फ़ैसले के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि इस क़ानून के तहत बाल विवाह की अनुमति थी। इसे ख़त्म कर नया अध्यादेश लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश को अब मॉनसून सत्र में पास करा कर क़ानून बनाया जाएगा। एक नया कानून आएगा जिसके तहत मुस्लिम विवाह का पंजीकरण 18 और 21 वर्ष की कानूनी आयु सीमा के भीतर सरकारी कार्यालय में होगा. राज्य में 2021 से लेकर 2024 तक बाल विवाह में 81 फ़ीसदी की कमी आई है।