सुप्रीम कोर्ट ने CBI निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है, लेकिन अदालत ने ये साफ किया है कि इस दौरान आलोक वर्मा प्रशासनिक फैसले तो ले सकते हैं कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे. अदालत ने इस मामले को प्रवर समिति के पास भेजने का फैसले किया है, जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस होते हैं. एक सप्ताह के अंदर चयन समिति कि बैठक होगी, जिसमें आलोक वर्मा के बारे में अंतिम फैसला होगा.(सौजन्य- LSTV)