इमरजेंसी में NPS से कितनी रकम निकाल सकते हैं? आसान भाषा में समझें पूरा प्रोसेस

National Pension System (NPS) से कुछ रकम इमरजेंसी में भी निकाली जा सकती है. हालांकि, इसके लिए कुछ तय नियमों का पालन करना जरूरी है. आइए जानते हैं इस बारे में-

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NPS से इमरजेंसी में कितनी रकम मिल सकती है?

National Pension System (NPS) को आमतौर पर रिटायरमेंट के लिए बचत की योजना माना जाता है. लोग इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं ताकि बुढ़ापे में नियमित आय मिल सके. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर इस खाते से कुछ रकम इमरजेंसी में भी निकाली जा सकती है. हालांकि, इसके लिए कुछ तय नियमों का पालन करना जरूरी है. आइए जानते हैं इस बारे में- 

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कब मिलती है निकासी की अनुमति?

सबसे पहले यह समझ लें कि NPS से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) तभी संभव है जब आपने कम से कम 3 साल तक इसमें नियमित योगदान किया हो. अगर आपका खाता 3 साल से कम पुराना है, तो इमरजेंसी में भी पैसे निकालने की अनुमति नहीं मिलती. यानी न्यूनतम 3 साल का निवेश जरूरी है.

किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं पैसा?

कुछ खास स्थितियों में ही NPS से पैसा निकालने की मंजूरी दी जाती है. इनमें गंभीर बीमारी का इलाज शामिल है. यह इलाज खुद का, जीवनसाथी का, बच्चों का या आश्रित माता-पिता का हो सकता है.

इसके अलावा बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चे की शादी या पहला घर खरीदने या बनवाने के लिए भी खाते से रकम निकाली जा सकती है. ध्यान रहे कि निकासी के लिए कारण सही और वैध होना चाहिए.

इमरजेंसी में कितनी रकम मिल सकती है?

NPS में इमरजेंसी निकासी की एक सीमा तय की गई है. नियम के अनुसार, आप अपने स्वयं के कुल योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत तक ही निकाल सकते हैं. इसमें नियोक्ता द्वारा जमा की गई राशि शामिल नहीं होती.

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अच्छी बात यह है कि यह निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है. स्वीकृति मिलने के बाद पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

आवेदन कैसे करें?

अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आपको संबंधित पीओपी (Point of Presence), नोडल ऑफिस या आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ उस खर्च से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे.

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जैसे- मेडिकल खर्च के लिए अस्पताल के बिल, पढ़ाई के लिए एडमिशन से जुड़े कागज या घर खरीदने के लिए एग्रीमेंट की कॉपी देनी पड़ सकती है. दस्तावेज सही होने पर ही निकासी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है.

कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा?

एक अहम नियम यह भी है कि आप NPS खाते से अधिकतम 3 बार ही इमरजेंसी निकासी कर सकते हैं. हर बार निकासी की सीमा आपके योगदान का 25 प्रतिशत ही रहेगी.

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इसलिए NPS को सिर्फ रिटायरमेंट योजना समझने की बजाय एक ऐसी योजना भी मान सकते हैं जो जरूरत के समय कुछ राहत दे सकती है. बस शर्त यह है कि आप नियमों को सही तरीके से समझें और उनका पालन करें.

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