नया महीना शुरू हो चुका है और नए महीने के साथ आते हैं कई नए बदलाव. ऐसे बदलाव भी जो सीधा आपकी जेब पर असर डालते हैं. देश में 1 सितंबर से कई अहम बदलाव (New Rules Changes from 1st September) हो रहे हैं, जो आम उपभोक्ताओं से लेकर वेतनभोगियों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं. कारोबारियों के लिए भी जीएसटी रिटर्न (GST Return) समेत कई नियम बदल रहे हैं. इस महीने बैंकिंग और स्टॉक मार्केट सहित कई दूसरे फ्रंट पर भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं. सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आधार और पीएफ खाते को लिंक होना आज से अनिवार्य हो गया है. अगर आपने अब तक ईपीएफओ पोर्टल पर आधार और पीएफ अकाउंट की लिंकिंग नहीं कराई तो आप अपने पीएफ खाते से रकम नहीं निकाल पाएंगे. आपको कई अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है.
LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम
हर माह के अंत में तेल एवं गैस कंपनियां एलपीजी के दामों की समीक्षा करती हैं. जुलाई और अगस्त के महीनों में लगातार 25-25 रुपये की बढ़ोतरी एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई है. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए उपभोक्ताओं को सितंबर में भी झटका लग चुका है. महीने के पहले दिन से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 पैसे रुपये प्रति सिलिंडर का इजाफा हो चुका है.
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आधार-यूएएन लिंकिंग अनिवार्यकर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि 1 सितंबर से पीएफ की राशि उन्हीं कर्मचारियों के खाते में भेजी जाएगी, जिनका आधार नंबर और पीएफ का यूनीवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) से लिंक हुआ होगा. ईपीएफओ ने कहा है कि यूएएन (UAN) को आधार को लिंक कराना अंशधारकों के लिए अनिवार्य है. अन्यथा पीएफ खाताधारकों को अकाउंट में पीएफ राशि हस्तांतरित होने के अलावा, एडवांस निकालने जैसी कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा. ऐसे में न तो कर्मचारियों और ना ही कंपनियों का पीएफ योगदान खाते में जाएगा.
पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने की घोषणा की थी, जो आज से लागू हो रही थी. बैंक के पुराने और नए ग्राहकों को अब उनके सेविंग्स अकाउंट पर 2.90% ही ब्याज मिलेगा. पहले यह 3% था.
सेबी का 100 फीसदी मार्जिन का नियम आज से लागू हो रहा है. इस नियम के तहत स्टॉक ट्रेडर्स को कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन्स और इंट्राडे ट्रेडिंग पर पूरा मार्जिन देना होगा. मार्जिन घटने पर जुर्माना देना होगा.
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जीएसटी आर-1जिन कारोबारियों ने पिछले दो महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे एक सितंबर से बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा जीएसटीआर-1 में नहीं भर पायेंगे. केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा.यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है.
देश में 1 सितंबर जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर बंपर टू बंपर इंश्योरेंस (Bumper to Bumper Insurance) अनिवार्य होगा. मद्रास हाईकोर्ट ने इस बाबत एक आदेश पारित किया है. यह ड्राइवर, यात्री और वाहन मालिक का 5 साल का बीमा अनिवार्य होने के अतिरिक्त होगा. इससे वाहन बीमा (Vehicle Insurance) क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक (SBI customers) बड़ी राशि के लेनदेन में दिक्कत आ सकती है, अगर वो अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं. SBI ने अपने ग्राहकों से कहा है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए आधार और पैन को लिंक (Aadhaar PAN Link Last Date) कराना आवश्यक होगा. हालांकि अब इसकी समयसीमा 30 सितंबर तक स्टेट बैंक ने बढ़ा दी है.ऐसे में अगर आप 50 हजार या उससे ज्यादा राशि के लेनदेन एसबीआई खाते से करते हैं तो बिना लिंकिंग के ये संभव नहीं हो पाएगा.
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चेक से बड़े लेनदेन पर रखें ये ध्यानरिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी राशि के चेक के लेनदेन के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) सभी बैंकों से लागू करने को कहा है. इसके तहत 50 हजार या उससे अधिक का चेक आप दे रहे हैं तो इसकी जानकारी अपने बैंक को नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक शाखा जाकर देनी होगी. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चेक रिजेक्ट (Cheque Clearance) किया जा सकता है. एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों ने इसके लिए न्यूनतम 50 हजार रुपये की सीमा रखी है. जबकि कई निजी बैंकों में इसके लिए न्यूनतम राशि ज्यादा है. इससे बैंक धोखाधड़ी या गैरकानूनी लेनदेन से बचा जा सकेगा. कई बैंक ये नियम पहले ही लागू कर चुके हैं. एक्सिस बैंक आज से ये नियम लागू कर रहा है.