Bihar | Edited by: Samarjeet Singh |बुधवार सितम्बर 25, 2019 12:20 PM IST हाईकोर्ट ने महिला को आरोपों की जांच पूरी होने तक प्रसाद से दूर रहने का आदेश दिया था. बता दें कि प्रसाद की दवा की अनेक कंपनियां और दूसरे कारोबार हैं. आरोप कि इस महिला ने सांसद की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को गैरकानूनी तरीके से बंद कर रखा है. न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश राय की पीठ के समक्ष मंगलवार को यह मामला सुनवाई के लिये आया तो महिला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने पूरी तरह गैरकानूनी प्रक्रिया का पालन किया है.