India | Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली |गुरुवार अगस्त 11, 2022 12:49 AM IST पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बुधवार को पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को मादक पदार्थ के मामले (NDPS) में जमानत (Bail) दे दी. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि याचिकाकर्ता ने 2021 की एफआईआर संख्या 02 के तहत अपराध नहीं किया है, और न ही उसके द्वारा जमानत पर इस तरह के अपराध किए जाने की कोई संभावना है.