India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार दिसम्बर 15, 2020 05:28 PM IST चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम (Children Protection Home) में रह रहे बच्चों के कोविड से बचाव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेक्शन होम के बच्चों को कोविड की वजह से पढ़ाई को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ी है तो अतिरिक्त कक्षाएं मुहैया कराई जाएं. राज्य सरकार प्रत्येक 22 से 24 छात्रों के बीच एक शिक्षक की नियुक्ति करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी संसाधन राज्य सरकारें मुहैया कराएं जो क्लासेज को चालू किए जाने के लिए आवश्यक हों. यह व्यवस्था आज से तीस दिन के भीतर की जाए.