India | Reported by: भाषा |बुधवार फ़रवरी 7, 2024 11:33 PM IST न्यायमूर्ति शर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा, 'इस स्तर पर आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है.' न्यायाधीश ने कहा कि सिंह निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं. उन्होंने कहा, 'यह अदालत निचली अदालत को वर्तमान मामले में सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश देती है.'