कन्हैयालाल मर्डर : आरोपी की जमानत रद्द करने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दिए जाने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड में आरोपी की जमानत को बरकरार
  • अदालत का राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल देने से साफ इनकार
  • सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपी घटना के समय टीनएजर था और ट्रायल पूरा होने में वक्त लगेगा।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
जयपुर:

उदयपुर के कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद की जमानत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने जावेद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. कन्हैया लाल के बेटे और NIA की याचिका खारिज कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल नहीं देगा. इस मामले में अदालत ने माना कि वारदात के समय आरोपी टीनएजर था और फिलहाल 166 में से सिर्फ 8 लोगों की गवाही हुई है. लिहाजा ट्रायल पूरा होने में वक्त लगेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईकोर्ट ने जावेद को जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की थीं उनका ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा.साथ ही बाकी आरोपी जिनकी जमानत याचिका लंबित है, वो जावेद के मामले में समानता की मांग नहीं कर सकते.

दरअसल कन्हैयालाल के बेटे यश तेली की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नमित सक्सेना ने अदालत को बताया था कि हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए से टिप्पणी कि थी कि पहली नजर में जावेद किसी आतंकी गतिविधि में लिप्त नहीं था. नमित ने कहा कि हाईकोर्ट की ये टिप्पणी मामले में ट्रायल पर असर डाल सकती है. दरअसल मृतक कन्हैयालाल के बेटे और NIA ने आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस किया जारी था. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद को जमानत दे दी थी. याचिका में कहा गया है कि जावेद का अपराध गंभीर है और जावेद ने हमलावरों को कन्हैया लाल के ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी और हत्यारों को कन्हैया लाल के दुकान में होने की भी जानकारी दी थी. साल 2022 में उदयपुर के मालदास इलाके में कन्हैया लाल की नृशंस हत्या कर दी गई थी. दोनों आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था.

क्या है मामला, यहां जानें

इस वीडियो में उन्होंने "सिर काटने" का दावा किया था. घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. उदयपुर के दर्जी का सिर काटने की घटना से पूरे देश में सार्वजनिक आक्रोश फैल गया था.  मामला सामने आने के बाद उदयपुर के धानमंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था,  लेकिन बाद में 29 जून, 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा फिर से दर्ज किया गया था.

Featured Video Of The Day
Akhilesh Yadav Exclusive: NDTV पर अखिलेश का दावा- Tejashwi Yadav बनेंगे Bihar के CM | Elections