स्थानीय निकाय चुनाव के आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. SC ने चुनाव में OBC आरक्षण देने की इजाजत दे दी है. इसके मायने यह है कि मध्यप्रदेश में अब OBC आरक्षण के तहत चुनाव होंगे. दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में OBC आरक्षण नहीं देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की थी. दस मई के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से राज्य सरकार में खुशी का माहौल है. मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलने की खुशी में सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह ने सीएम निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाकर बधाई दी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज सिंह ने भी प्रसन्नता जताई है. सीएम शिवराज ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए हैं. अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होंगे.अब हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहें हैं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, 'मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूं सत्यमेव जयते! अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता. माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं, प्रणाम करता हूं, हमने यही कहा था हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ. ' सीएम ने कहा, 'कांग्रेस ने पाप किया था. चुनाव तो पहले ही ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे थे लेकिन, कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जा रहे थे. जिसके कारण यह फैसला हुआ था कि, ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हों.हमने हरसंभव प्रयास किए कोई कसर नहीं छोड़ी ट्रिपल टी टेस्ट के लिए, हमने ओबीसी आयोग का गठन किया.ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई हमने वह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की.फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहां कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी, हमने निकायवार रिपोर्ट तैयार की और वह रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की.कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे किअब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा और बीजेपी को कठघरे में खड़े करने का मौका मिलेगा.
सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जब हम मोडिफिकेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गए तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा " अब नहीं हो सकता. "वो प्रसन्नता मना रहे थे उन्हें आरक्षण की चिंता नहीं थी बीजेपी को कठघरे में खड़ा कर लिया. लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला किया है. हम फैसले का स्वागत करते हैं.
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