Honeymoon Murder Case Meghalaya: मेघालय के चर्चित हनीमून मर्डर केस में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है. राज्य सरकार ने मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को निचली अदालत से मिली जमानत के खिलाफ मेघालय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें यह कहते हुए जमानत दी गई थी कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे. हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी कर दिया है. यह मामला अब 12 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
हाईकोर्ट में सरकार की याचिका
मेघालय सरकार ने कहा है कि अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) डी.आर. खारबटेंग द्वारा 27 अप्रैल को पारित जमानत आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत आधार पर दिया गया. सरकार की याचिका में कहा गया है कि समकालीन दस्तावेज इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधारों की पूरी जानकारी दी गई थी.
Honeymoon Murder Case: सोनम की जमानत पर मेघालय सरकार की हाईकोर्ट में चुनौती
निचली अदालत का आदेश विवादों में
निचली अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत यह कहते हुए दी थी कि गिरफ्तारी के समय उसे कारणों से अवगत नहीं कराया गया. सरकार का कहना है कि अदालत ने इन दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर सही ढंग से गौर नहीं किया.
चार्जशीट और आरोप गठन का हवाला
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मामले में 5 सितंबर 2024 को मुख्य चार्जशीट दाखिल की जा चुकी थी, जबकि 10 फरवरी 2025 को पूरक चार्जशीट भी पेश की गई. इसके अलावा 28 अक्टूबर 2024 को आरोप भी तय किए जा चुके हैं. ऐसे में यह स्पष्ट है कि आरोपी को न केवल केस की प्रकृति बल्कि गिरफ्तारी के आधारों की भी पूरी जानकारी थी.
सरकार का तर्क
याचिका में कहा गया है कि चार्जशीट दाखिल होने और आरोप तय होने के बाद यह मानना कि आरोपी गिरफ्तारी के आधारों से अनजान थी, न्यायोचित नहीं है. सरकार के अनुसार, निचली अदालत ने इस महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी की.
हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
मामला हाईकोर्ट में पेश होने पर अदालत ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया. अब इस संवेदनशील और चर्चित मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.
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