पंजाब सरकार पिछले कई हफ्तों से सिविस सर्विसेज परीक्षा में बदलावों के लिए काम कर रही है.
नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने सोमवार को कहा कि राज्य की सिविल सर्विसेज (Punjab Civil Services) की परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग का पैटर्न (UPSC Exam Pattern) अपनाया जाएगा. इसका उद्देश्य पंजाब सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य श्रेणी में मौजूदा चार से छह और पिछड़ा वर्ग (बीसी) (एसटी) के लिए नौ की अनुमति संख्या में वृद्धि करना है. अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी. एससी वर्ग के लिए आयु सीमा 42 वर्ष होगी. सामान्य और बीसी/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के लिए यह यूपीएससी के नियमों के अनुसार क्रमशः 37 और 40 वर्ष होगी. इसकी घोषणा विधानसभा में की गई है.