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AIBE 21 एग्जाम पास करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) कैसे मिलेगा, जानें पूरी प्रोसेस

परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए अपनी स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए LLB डिग्री, AIBE स्कोरकार्ड और पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी.

AIBE 21 एग्जाम पास करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) कैसे मिलेगा, जानें पूरी प्रोसेस
जो उम्मीदवार AIBE 21 में क्वालीफाई नहीं कर पाते, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है.

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) द्वारा आज पेन-एंड-पेपर मोड में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 21) सफलता पूर्वक संपन्न कराए गई. बता दें कि भारत में वकालत करने के इच्छुक लॉ ग्रेजुएट्स के लिए यह परीक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है. इसे सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवार सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, जो देश की अदालतों में प्रैक्टिस करने के लिए अनिवार्य है.

परीक्षा पास करने के बाद अगला कदम

विदित है कि AIBE के नतीजे केवल पास या फेल के रूप में घोषित किए जाते हैं, इसमें कोई रैंक या मार्क्स नहीं दिए जाते. परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार अपनी संबंधित स्टेट बार काउंसिल (SBC) के माध्यम से COP के लिए आवेदन कर सकते हैं.

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • AIBE स्कोरकार्ड या परिणाम की कॉपी चाहिए
  • LLB डिग्री सर्टिफिकेट या लॉ क्वालिफिकेशन का प्रमाण पत्र
  • आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि)
  • स्टेट बार काउंसिल द्वारा मांगे गए अन्य अतिरिक्त दस्तावेज

AIBE सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस 2026 कैसे मिलेगा

स्टेटस ट्रैक करेंस्टेट बार काउंसिल से संपर्क

अगर वेबसाइट पर स्टेटस 'सर्टिफिकेट भेज दिया गया है' दिखाता है, तो इसकी प्राप्ति के लिए अपनी स्टेट बार काउंसिल से संपर्क करें या उनकी आधिकारिक वेबसाइट देखें.

आवेदन जमा करना

कुछ स्टेट बार काउंसिल उम्मीदवारों से एक औपचारिक आवेदन और वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहती हैं.

सर्टिफिकेट प्राप्ति

सफल वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों को उनका AIBE 21 सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) मिल जाएगा.

अगर परीक्षा पास न हो पाए तो क्या करें?

जो उम्मीदवार AIBE 21 में क्वालीफाई नहीं कर पाते, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. यह परीक्षा बार काउंसिल द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाती है, जिससे लॉ ग्रेजुएट्स को परीक्षा में शामिल होने और आवश्यक योग्यता हासिल करने का एक और मौका मिलता है.

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